CHILD MARRIAGE IN GWALIOR- CONTACT HELPLINE NUMBER FOR COMPLAINT AND CONFIDENTIAL INFORMATION
ग्वालियर। कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंह ने ग्वालियर जिले में बाल विवाह की शिकायत एवं गोपनीय जानकारी देने के लिए कांटेक्ट नंबर, हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जानकारी देने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा एवं शिकायत पर कार्रवाई अवश्य की जाएगी।
अक्षय तृतीया के लिए ग्वालियर में निगरानी दल गठित
कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंह ने एक परिपत्र जारी करते हुए कहा है कि अक्षय तृतीय 22 अप्रैल 2023 को शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित होंगे। इन आयोजनों में बाल विवाह की संभावनाओं को देखते हुए गठित निगरानी दल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 की धारा-9, 10, 11, 13 के तहत बाल विवाह कराने, सहयोग देने वाले व्यक्ति, संस्था, संगठन के लिये दो वर्ष तक का कारावास अथवा एक लाख रूपए जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
विवाह आयोजन से जुड़े सभी सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारी
सामूहिक विवाह कराने वाले आयोजकों से आग्रह है कि वे अपने आयोजन में बाल विवाह न होने दें एवं इस आशय का शपथ पत्र कलेक्ट्रेट कार्यालय एवं महिला बाल विकास विभाग ग्वालियर में अनिवार्यत: प्रस्तुत करें। इसी प्रकार प्रिंटिंग प्रेस, हलवाई, कैटर्स, धर्मगुरू, समाज के मुखिया, बैंड वाले, ट्रांसपोर्टर आदि से भी आग्रह किया गया है कि उम्र संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर परीक्षण उपरांत ही अपनी सेवाएँ प्रदान करें। प्रिंटिंग प्रेस विवाह पत्रिका मुद्रित करने वालों को भी निर्देशित किया गया है कि विवाह पत्रिका में स्पष्ट उल्लेख करें कि वर – वधु बालिग हैं।
ग्वालियर में बाल विवाह की जानकारी किस-किस को दे सकते हैं
कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंह ने आम जनों से भी अपील की है कि वे बाल विवाह के संबंध में कोई जानकारी मिले तो सूचना तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम तथा थाना प्रभारी को दें। इस संबंध में क्षेत्रीय परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास एवं चाइल्ड लाइन 1098 को तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 0751-2446217 पर भी सूचित करें।
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