ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में बलात्कार के एक आरोपी की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले की फिर से जांच करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में पीड़ित महिला ने दावा किया है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है और सबूत के तौर पर उसने खुद अपने बलात्कार का वीडियो बनाया था जो पुलिस के सामने प्रस्तुत किया गया। हाईकोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई महिला अपने बलात्कार का वीडियो कैसे बना सकती है।
महिला ने कथित बलात्कार की घटना के 36 दिन बाद मामला दर्ज कराया
मामले से जुड़े वकीलों से मिली जानकारी के अनुसार, जितेंद्र बघेल के खिलाफ 16 दिसंबर 2022 को एक महिला ने बिलौआ थाने में दुष्कर्म का केस दर्ज कराया। जितेंद्र बघेल का जमानत आवेदन जिला न्यायालय डबरा से खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की। बघेल की ओर से अधिवक्ता संगीता पचौरी ने तर्क दिया कि आरोपित ने अपनी जमीन बेची थी। जमीन के रुपये पीड़िता के पति को दे दिए थे। जब रुपये वापस वापस मांगे तो दुष्कर्म में फंसाने की धमकी दी। घटना के 36 दिन बाद पीड़िता ने शिकायत की। पीड़िता ने धारा 164 के तहत जो बयान दिए हैं, उसमें पीड़िता ने स्वीकार किया है कि उसने खुद वीडियो बनाया है।
कोर्ट ने तथ्यों को देखने के बाद आदेश दिया कि वीडियो सीडी को महाधिवक्ता कार्यालय में पेश किया जाए। शासकीय अधिवक्ता वीडियो सीडी बिना सेव किए देखें। कोर्ट को उससे अवगत कराएं कि संबंध सहमति से हैं या फिर जबरदस्ती। 15 फरवरी को याचिका की फिर से सुनवाई होगी।
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