इंदौर। मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के प्रावधानों के तहत इंदौर जिले की दुकान विहीन 95 ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य दुकानें खोली जायेंगी। दुकाने चलाने हेतु इच्छुक संस्थाओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जा रहे है। इच्छुक संस्थाएं 25 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन दे सकेंगी। दुकान विहीन ग्राम पंचायतों के नामों की सूची खाद्य विभाग की वेबसाइट rationmitra.nic.in पर प्रदर्शित है।
जिला आपूर्ति नियंत्रण श्री एम.एल. मारू ने बताया कि दुकान संचालन की जिम्मेदारी पंजीकृत उपभोक्ता सोसायटी, विपणन सोसायटी, उत्पादक सोसायटी, संसाधन सोसायटी, बहुप्रयोजन सोसायटी, महिला स्वसहायता समूह तथा संयुक्त वन प्रबंधन समिति को सौपी जायेगी। श्री मारू ने बताया कि नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। दुकान आवंटन की कार्यवाही संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा की जायेगी।
शासकीय उचित मूल्य दुकान आवंटन के संबंध में आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु खाद्य विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया जा सकेगा। आपात्र संस्थाओं द्वारा आवेदन करने, गलत जानकारी देने या अपूर्ण आवेदनों को निरस्त किया जायेगा। इस संबंध में दुकान आवंटन समिति का निर्णय अंतिम होगा।
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