कहने तो अजीब लग रहा है, लेकिन कानून में प्रावधान है कि यदि आप बिना परमिशन के पतंग उड़ाते हैं तो आप एक गंभीर अपराध को अन्जाम देते हैं इसके लिए आपको दो वर्ष की सजा एवं दस लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है जानिए इस विषय में कौन सा कानून क्या कहता है।
भारतीय विमान अधिनियम, 1934 की धारा 11 की परिभाषा (वर्ष 2008 के संशोधन के बाद)
अगर कोई व्यक्ति हवा में ऐसा कोई गुब्बारा, हवाई जहाज, ड्रोन कैमरा, पतंग, लालटेन, जल में जहाज, बिना अनुमति के चलाते हैं या आसमान में उड़ाते हैं जिससे की किसी व्यक्ति या संपत्ति जो जमीन, पानी या हवा में है, ख़तरा उत्पन्न होता है, तो यह एक गंभीर अपराध होगा।
पतंग उड़ाने के लिए उकसाना भी गंभीर अपराध है
इसी प्रकार अधिनियम की धारा 12 कहती है कि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी को पतंग, ड्रोन कैमरा, हवाई जहाज, आदि उड़ाने या चलाने के लिए उकसाता है तो उकसाने वाला व्यक्ति भी इसी गंभीर अपराध का दोषी हो इसके लिए अपराधी को अधिकतम दो वर्ष की कारावास एवं दस लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
नोट:- मैदान में पतंग उड़ाने की परमिशन व्यक्ति स्थानीय पुलिस थाने से भी ले सकता है और घर की छत पर पतंग उड़ाने की परमिशन उसे अपने पड़ोसियों अथवा संभावित प्रभावित व्यक्तियों से लेनी होगी।
【पतंग को इस अधिनियम में इसलिए रखा गया है कि पतंग उड़ाने वाला व्यक्ति धागे में मांझे का इस्तेमाल करता है जो व्यक्ति को गंभीर क्षति पंहुचा सकता है एवं बहुत से पक्षी भी इस मंजे वाले धागे का शिकार हो जाते हैं।】Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665
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