भोपाल। रबी विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय का पंजीयन 6 फरवरी से 28 फरवरी तक किया जाएगा। गेहूं विक्रय करने के लिए किसानों का पंजीयन स्वयं के मोबाइल, कम्प्यूटर, ग्राम पंचायतों के सुविधा केन्द्र, सहकारी समिति, महिला स्व-सहायता समूह, एफपीओ, एफपीसी केन्द्रों पर नि:शुल्क पंजीयन किया जा रहा है।
दस्तावेजों में विसंगति होने पर सत्यापन कैसे होगा
इसके अलावा एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोकसेवा केन्द्रों पर निजी व्यक्तियों द्वारा सायबर कैफे पर 50 रूपए शुल्क जमा कराकर 6 से 28 फरवरी तक प्रात: 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक पंजीयन करवा सकते है। सीकमी, बटाईदार एवं वन पट्टाधारी किसानों के पंजीयन सहकारी समिति, महिला स्व-सहायता समूह, एफपीओ, एफपीसी केन्द्रों पर किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि किसानों का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जब भू-अभिलेख में दर्ज खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। दस्तावेजों में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा।
गेहूं पंजीयन के लिए आधार नम्बर का वेरिफिकेशन लिंक मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी से या बायोमैट्रिक डिवाइस से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान के परिवार में जिन सदस्यों के नाम भूमि होगी वे सभी अपना पृथक-पृथक पंजीयन कराएं। किसान भूमि अगर अन्य जिले में है तो उस जिले में पंजीयन कराया जाएगा।
किसानों को फसल बेचने के लिए एसएमएस की अनिवार्यता: को समाप्त कर दिया गया है। फसल बेचने के लिए किसान निर्धारित ई-पंजीयन पोर्टल के नजदीक के उपाजर्न केन्द्र, तिथि एवं समय के स्लाट का चयन कर गेहूं का विक्रय कर सकेंगे।