MP NEWS- समस्त जिला परियोजना समन्वयक, विधानसभा बजट सत्र 2023, गाइडलाइन जारी

भोपाल
। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा समस्त जिला परियोजना समन्वयक के नाम विधानसभा बजट सत्र 2023 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। 

मध्यप्रदेश विधानसभा बजट सत्र 2023 की तारीख 

बताया गया है कि मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 2023 दिनांक 27 फरवरी से 27 मार्च तक आहूत किया जा रहा है। विधानसभा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भेजने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग की तिथि निर्धारित कर दी गई है। विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा प्रश्नों ध्यानाकर्षण सूचनाओ, शून्यकाल सूचनाओं के उत्तर निर्धारित समयावधि में शासन को प्रेषित किये जाने हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं- 

• विधानसभा प्रश्नों में अंकित विभाग से उत्तर भेजने की अन्तिम तिथि के 4 दिन पूर्व विधानसभा प्रश्नों के उत्तर प्रेषित किये जाए। विधानसभा प्रश्नों के उत्तर कलेक्टर के हस्ताक्षर से ही मान्य किये जाएंगे।

• विधानसभा सत्र के दौरान किसी जिम्मेदार अधिकारी / कर्मचारी की दूरभाष पर ड्यूटी लगाए । दूरभाष पर ड्यूटी करने वाले व्यक्ति के पास विधानसभा प्रश्न एवं उत्तर की एक प्रति अनिवार्य रूप से रखी जाए। कार्यालय के फोन पर सुबह 8 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाते हुए जानकारी राज्य शिक्षा केन्द्र को उपलब्ध कराएं।

• विधानसभा के प्रश्न विधानसभा की बेवसाईट पर अपलोड किये जाते हैं, जिन्हें आपके जिले को ऑनलाईन अग्रेषित किया जाता है। जिला परियोजना समन्वयक प्रतिदिन विधानसभा की बेबसाईट चेक करें एवं अपने जिले की ई-मेल चेक कर विधानसभा सम्बन्धी प्रकरण डाउनलोड करें। 

• तारांकित प्रश्नों के उत्तर के साथ आवश्यकतानुसार संक्षेपिका, पूरक जानकारी एवं अतिरिक्त जानकारी भी अनिवार्य रूप से राज्य शिक्षा केन्द्र को प्रेषित की जाए। 

• विधानसभा ध्यानाकर्षण, शून्यकाल, अशासकीय संकल्प, याचिका, अभ्यावेदन एवं स्थगन के सम्बन्ध में जानकारी बगैर विलम्ब के राज्य शिक्षा केन्द्र को प्रेषित की जाए। 

• जिला एवं विकासखण्ड स्तर के अधिकारी / कर्मचारी विधानसभा सत्र की अवधि में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बगैर मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

• विधानसभा प्रश्नों के उत्तर के साथ हिन्दी में स्पष्ट एवं पठनीय परिशिष्ट संलग्न करें, क्योंकि, विधानसभा सचिवालय द्वारा अस्पष्ट एवं अपठनीय परिशिष्ट ग्रहण नहीं किये जाते हैं। अंग्रेजी में कोई भी परिशिष्ट मान्य नहीं होगा । 

• परिशिष्टों के ऊपर विधानसभा प्रश्न क्रमांक मध्य में ऊपर अंकित किया जाए।
• परिशिष्ट अ, ब, स' - पृष्ठ के ऊपर दाहिनी ओर अंकित किया जाए। 
• परिशिष्ट में पृष्ठ क्रमांक अंकित किये जाएं ।
• परिशिष्टों पर हस्ताक्षर मय सील के होने चाहिए ।

• यदि विधानसभा प्रश्नों के उत्तर शासन को भेजने के बाद जितने बार संशोधित किये जाएं, संशोधन क्रमांक अंकित किया जाए ।

• विधानसभा प्रश्नों के उत्तर मंगल फाँट (यूनिकोड) (साइज 12) में टाईप करके विधानसभा प्रश्न से सम्बन्धित कक्ष के ई-मेल पर अनिवार्य रूप से भेजे जाएं।

• मंत्रालय से प्राप्त आपत्तियों के निराकरण हेतु विधानसभा प्रश्न भेजने की अन्तिम तिथि के दिन कार्यालय में एक जवाबदेह अधिकारी / कर्मचारी उपस्थित रहेंगे ।

• जिन प्रश्नों का अन्तरिम उत्तर दिया जाता है, उन प्रश्नों के पूर्ण उत्तर भेजने के लिए सतत्
कार्यवाही की जाए, ताकि अनावश्यक विलम्ब न हो । विधानसभा प्रश्नों के उत्तर भेजने के लिए उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए तथा विधानसभा प्रश्नों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। 

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