भोपाल। श्री धनराजू एस, डायरेक्टर राज्य शिक्षा केंद्र ने मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी करके स्पष्ट किया है कि जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद मध्यप्रदेश में कक्षा पांच एवं कक्षा आठ की परीक्षाएं पूर्व निर्धारित बोर्ड पैटर्न पर ही होंगी क्योंकि हाईकोर्ट ने केवल याचिकाकर्ता के स्कूल के लिए आदेश जारी किया है। यह पूरे मध्यप्रदेश पर लागू नहीं होगा।
राज्य शिक्षा केंद्र हाई कोर्ट में केस हार गया
उल्लेखनीय है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश, भोपाल से संबंधित कुछ प्राइवेट स्कूलों ने राज्य शिक्षा केंद्र के उस निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की थी जिसमें राज्य शिक्षा केंद्र ने निर्धारित किया था कि कक्षा पांच एवं कक्षा आठ की परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न पर होंगी और इसमें विद्यार्थी फेल भी होंगे। हाईकोर्ट ने याचिका प्रस्तुत करने वाले स्कूलों के पक्ष में फैसला सुनाया है।
राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश का तात्पर्य समझाते हुए कलेक्टरों को लिखा है कि हाई कोर्ट का आदेश केवल याचिकाकर्ता के स्कूलों पर लागू होगा और वह भी केवल एक सत्र के लिए होगा। शेष पूरे मध्यप्रदेश में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा।
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