भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय ने उभयलिंगी नागरिकों के लिए सरकारी नौकरियों में समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश क्रमांक सी 3-02/2022/3/1 भोपाल, दिनांक 24 फरवरी, 2023 श्री गिरीश शर्मा उप सचिव के हस्ताक्षर से जारी किए गए।
मध्य प्रदेश शासन के सभी अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, समस्त संभागायुक्त, समस्त जिला कलेक्टर, समस्त विभागाध्यक्ष एवं समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश के नाम जारी आदेश में लिखा है कि, मध्यप्रदेश उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम 2021 के नियम 12 "रोजगार में समान अवसर के उप नियम (1) के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा की जाने वाली सीधी भर्तियों के प्रक्रम में उभयलिंगी व्यक्ति (Transgender) को भी अवसर प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है।
राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के दस्तावेजों में जहां भी लिंग का उपयोग किया जाना है अथवा किसी व्यक्ति के लिंग संबंधी जानकारी प्राप्त की जाना है वहां पुरुष / महिला / उभयलिंगी व्यक्ति ( Male/Female / Transgender) का उपयोग किया जाए।
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