भोपाल। लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश शासन की ओर से अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में नवीन आदेश जारी किए गए। इसमें बताया गया है कि शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता के अनुसार प्राथमिक शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी।
मध्यप्रदेश शासन- स्कूल शिक्षा में अनुकंपा नियुक्ति हेतु संशोधित नियम
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त श्री अभय वर्मा के हस्ताक्षर से समस्त संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश के नाम जारी आदेश क्रमांक स्था - 4 / सी / अनु. नियु. (दि. निर्दे.) / 78 / 2021-23/412 भोपाल, दिनांक 21-02-2023 में लिखा है कि, संचालनालय का पत्र क्रमांक स्था- 4 / सी / अनु. नियु. (दि. निर्दे.) / 78 / 2021-23/369 भोपाल दिनांक 14.02.2023 के संदर्भ में सामान्य प्रशासन- विभाग के परिपत्र के. सी. 03-06/202/1/3 भोपाल दिनाक 01 फरवरी 2023 एवं संशोधित राजपत्र दिनांक 01.12.2022 द्वारा नवीन नियमों के अंतर्गत संचालनालय के पत्र क्रमांक स्था- 4 / सी / अनु. नियु. (दि. निर्दे.) / 78 / 2021-23 / 369 भोपाल दिनांक 14.02.2023 अनुसार अनुकंपा नियुक्तियों हेतु प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के पद पर संशोधित नियम की अनुसूची 3 के बिन्दु क्रमांक 4 अनुसार कार्यवाही किये जाने संबंधी निर्देश जारी किये गये है।
इसी अनुक्रम में उक्त संशोधित नियम की अनुसूची 3 के बिन्दु क्रमांक 3 अनुसार नियमित शैक्षणिक संवर्ग के निम्नत्तर पद प्राथमिक शिक्षक की अनुकंपा नियुक्ति हेतु भी शैक्षणिक योग्यता एंव अर्हता अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।
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