भोपाल। MPTET- मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के उम्मीदवारों से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार से ₹100 और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों से ₹50 प्रति उम्मीदवार अवैध रूप से वसूले जा रहे हैं। स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री ने भी माना ही कि, इस प्रकार की वसूली उचित नहीं है और कहा है कि उम्मीदवारों के पैसे वापस करवाए जाएंगे।
मध्यप्रदेश कर्मचारी सिलेक्शन बोर्ड भी अवैध वसूली में शामिल
मध्यप्रदेश में इन दिनों स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा को क्वालीफाई करने वाले सभी उम्मीदवारों की नौकरी लग जाएगी, इस बात की गारंटी नहीं है। इसके बावजूद आवेदन करने वाले उम्मीदवारों से नियुक्ति के बाद होने वाली ट्रेनिंग के नाम पर सामान्य से ₹100 और आरक्षित से ₹50 प्रति उम्मीदवार, आवेदन शुल्क के साथ वसूले जा रहे हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड एक एजेंट की तरह उम्मीदवारों से पैसे वसूल कर स्कूल शिक्षा विभाग को दे रहा है। इस प्रकार अवैध वसूली में शामिल है।
सबके पैसे वापस करवाएंगे- स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा
मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री इंदर सिंह परमार का बयान सामने आया है। उन्होंने माना कि नियुक्ति के बाद होने वाली ट्रेनिंग के लिए पात्रता परीक्षा के उम्मीदवारों से फीस लेना 100% अनुचित है। उन्होंने कहा कि हम इस राशि को उम्मीदवारों के खाते में वापस करवाएंगे। उल्लेख अनिवार्य है कि समाचार लिखे जाने तक मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए लगभग 1000000 उम्मीदवार आवेदन कर चुके थे। यदि औसत ₹75 माना जाए तो 7.50 करोड़ रुपए की अवैध वसूली हो चुकी है। वह भी बेरोजगारों से।
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