मध्यप्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसरों की डिग्री और जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन- MP NEWS

भोपाल
। मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सन 2019 एवं 2020 में नियुक्त किए गए सभी सहायक प्राध्यापकों की डिग्री और जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। यदि किसी भी कर्मचारी के दस्तावेजों का सत्यापन नहीं हो पाता है तो उसकी परीक्षा अवधि समाप्त नहीं होगी और उसका नियमितीकरण नहीं हो पाएगा। 

दस्तावेजों का सत्यापन करने के लिए यूनिवर्सिटी को 3 सप्ताह की टाइम लिमिट

श्री कर्मवीर शर्मा कमिश्नर मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भोपाल ने सभी सरकारी और प्राइवेट विश्वविद्यालयों की कुलसचिव एवं उच्च शिक्षा विभाग के अन्य सभी संबंधित अधिकारियों को परिपत्र जारी करके बताया है कि सत्यापन हेतु पत्राचार करने के लिए संबंधित सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल को अधिकृत किया गया है। स्पष्ट किया गया है कि यदि विश्वविद्यालय को ईमेल के माध्यम से सत्यापन हेतु दस्तावेज भेजे गए और 3 सप्ताह के भीतर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया तो ऐसी स्थिति में दस्तावेज को सत्यापित मान दिया जाएगा और यदि फिर कभी कोई गड़बड़ी मिली तो यूनिवर्सिटी जिम्मेदार होगी। 

आयुक्त मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग भोपाल में सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी करके कहा है कि, जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए कॉलेज के प्राचार्य की ओर से कोई प्रतिनिधि अथवा स्वयं सहायक प्राध्यापक कर्मचारी उपस्थित हो सकता है। कृपया सत्यापन के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर कराने के लिए उचित निर्देश प्रसारित करें। 

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