जबलपुर। मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी श्री एचपी कुर्मी एवं शासकीय नेहरू हायर सेकेंडरी स्कूल, नरसिंहपुर के प्राचार्य श्री एके चौबे को हाई कोर्ट से अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। आरोप है कि दोनों ने पद का दुरुपयोग करते हुए एक दिव्यांग शिक्षक का नियम विरुद्ध वेतन रोक लिया है।
दिव्यांग शिक्षक बराती लाल प्रधान विरुद्ध जिला शिक्षा अधिकारी नरसिंहपुर
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की विद्वान न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अवमानना याचिकाकर्ता नरसिंहपुर निवासी बराती लाल प्रधान की ओर से अधिवक्ता मोहनलाल शर्मा, शिवम शर्मा व अमित स्थापक ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि अवमानना याचिकाकर्ता शासकीय नेहरू हायर सेकंडरी स्कूल, नरसिंहपुर में शिक्षक है। वह 60 प्रतिशत दिव्यांग है। स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण जून, 2019 से नवंबर, 2019 के दौरान अनुपस्थित रहा।
जिला शिक्षा अधिकारी ने हाई कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किया
इस सिलसिले में चिकित्सा अवकाश की सूचना बार-बार प्राचार्य को देता रहा। लिखित आवेदन की पावती भी ली। इसके बावजूद उसका वेतन रोक लिया गया। इसका कारण बिना आवेदन अनुपस्थित रहने को बताया गया। चूंकि यह सरासर झूठा था, अत: एक वर्ष पूर्व हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने दो माह के भीतर शिकायत दूर करने के निर्देश सहित याचिका का पटाक्षेप किया था। लेकिन लंबे समय से शिकायत जस की तस बनी है। इसीलिए अवमानना याचिका लगाई गई। जिस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी कर दिये।
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