जबलपुर। नेशनल मूवमेंट फार ओल्ड पेंशन स्कीम द्वारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि वह भोपाल पुलिस को आदेशित करें कि उनके अभ्यावेदन पर फैसला लिया जाए। संगठन ने न्यायालय को बताया कि पिछले 1 साल में 6 बार पुलिस को आवेदन दे चुके हैं परंतु पुलिस ना तो प्रदर्शन की मंजूरी देती है और ना ही आवेदन खारिज करती है।
भोपाल में पूरे प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर ऐतिहासिक प्रदर्शन करेंगे
न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने भोपाल पुलिस को निर्देशित किया है कि वह दिनांक संगठन के अभ्यावेदन का निराकरण करें। याचिका में बताया गया है कि भोपाल में पुरानी पेंशन एवं अन्य मांगों के लिए शासकीय कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का विशाल प्रदर्शन बेल स्थित दशहरा मैदान में निर्धारित किया गया है। याचिकाकर्ता मूवमेंट के प्रांताध्यक्ष परमानंद डहेरिया की ओर से अधिवक्ता शक्ति कुमार सोनी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आगामी पांच फरवरी को प्रदेश भर के कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचारी भोपाल आएंगे।
मूवमेंट की ओर से पिछले साल छह बार पुलिस को आवेदन पेश कर प्रदर्शन की अनुमति मांगी गई। इसके बाद 10 व 24 जनवरी को भी डिप्टी पुलिस कमिश्नर को आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसीलिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई।
नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता के आधार पर पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर पांच फरवरी को भोपाल में पेंशन महाकुंभ का आयोजन किया जाना है। यह आरोप भी लगाया कि पुलिस ने पूर्व में अन्य संगठनों को प्रदर्शन की अनुमति दी है, लेकिन इस मूवमेंट का आवेदन निरस्त कर दिया जाता है।
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