भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट किया है कि मध्यप्रदेश में अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने का कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता और उनका नियमितीकरण भी नहीं किया जाएगा। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 25% आरक्षण दे दिया गया है। इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे।
मध्य प्रदेश बजट में अतिथि शिक्षकों के मानदेय बढ़ाने कोई प्रावधान नहीं
विधायक श्री दरबार सिंह का प्रश्न तारांकित प्रश्न क्रमांक 241 पर दर्ज किया गया। सदन में उत्तर देने का दिनांक 28 फरवरी 2023 निर्धारित था। राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा श्री इंदर सिंह परमार की ओर से बताया गया कि अतिथि शिक्षकों को दिया जाने वाला मानदेय, एक प्रकार की सम्मान निधि है जिसका महंगाई से कोई सीधा संबंध नहीं है। इस प्रकार विधानसभा में स्पष्ट कर दिया गया कि प्रस्तुत होने वाले बजट में भी मध्यप्रदेश में अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है।
मध्यप्रदेश में अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की कोई नीति नहीं
इसके अलावा राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा की ओर से यह भी बताया गया कि, मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा शिक्षक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के नियम 11 उप नियम 7-ख-4 प्रावधान के अनुसार शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के लिए उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। इसलिए अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का ना तो कोई प्रावधान है और ना ही भविष्य के लिए कोई नीति बनाई जा रही है।
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