भोपाल। मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय अंतर्गत राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा रेमेडियल महिला शिक्षकों के मानदेय के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया था। आज उस आदेश का संशोधन जारी किया गया है। पिछले आदेश में लिखा गया था कि मानदेय दिनांक 1 जनवरी 2023 से मिलेगा और संशोधन के बाद बताया जा रहा है कि मानदेय दिनांक 1 फरवरी 2023 से मिलेगाथा
छात्रावास में विषयवार अंशकालिक शिक्षकों का प्रावधान है
धनराजू एस संचालक राज्य शिक्षा केंद्र के हस्ताक्षर से मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टरों के नाम जारी आदेश में बताया गया था कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास एवं बालक छात्रावास में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने हेतु विषयवार अंशकालिक महिला शिक्षकों का प्रावधान है। अंशकालिक महिला शिक्षकों को प्रतिदिन 3-4 घंटे पढ़ाना होगा।
कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए नियुक्त अंशकालिक महिला शिक्षकों को 4000 और कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के लिए नियुक्त अंशकालिक महिला शिक्षकों को 5000 प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। कक्षा 6 से 8 तक 3 अंशकालिक शिक्षक, कक्षा 6 से 12 तक कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावासों में चार अंशकालिक शिक्षक का प्रावधान किया जाएगा। छात्रावासों में अंशकालिक महिला शिक्षकों का चयन शाला प्रबंध समिति के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के अतिथि शिक्षकों के पोर्टल से प्राप्त पैनल से किया जाएगा।
शिक्षा सत्र 2023-24 के लिए समस्त पदों के लिए अंशकालिक महिला शिक्षकों का चयन पोर्टल से प्राप्त पैनल से। कक्षा नौवीं कक्षा 12 तक के लिए अंशकालिक महिला शिक्षक का विषय अनिवार्य रूप से गणित होना चाहिए। ✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें एवं यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल पर कुछ स्पेशल भी होता है।