भोपाल। गृह विभाग द्वारा श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भारतीय पुलिस सेवा (आर.आर. 1987) की अस्थायी रूप से पुलिस महानिदेशक, मप्र भोपाल के पद पर पदस्थापना की गई थी। उक्त पदस्थापना माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रिट पिटीशन (सिविल) 310 ऑफ 1996 में पारित सुसंगत आदेश के अध्यधीन होगी, अर्थात इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसके अनुसार श्री सुधीर कुमार सक्सेना डीजीपी मध्य प्रदेश पुलिस के पद पर बने रहेंगे या फिर पद मुक्त कर दिए जाएंगे।
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय से जारी आदेश में लिखा है कि, क्रमांक एफ-1-46/2021 / बी-2 / दो, राज्य शासन द्वारा दिनांक 04 मार्च 2022 को आदेश क्रमांक एफ-1-12/2019/दो, द्वारा श्री सुधीर कुमार सक्सेना, भापुसे (आर. आर. 1987) की अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पुलिस महानिदेशक, म.प्र. भोपाल के पद पर पदस्थापना की गई थी।
संघ लोक सेवा आयोग की चयन समिति की बैठक दिनांक 30.5.2022 के कार्यवाही विवरण के तारतम्य में श्री सुधीर कुमार सक्सेना की उक्त पदस्थापना माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रिट पिटीशन (सिविल) 310 ऑफ 1996 में पारित सुसंगत आदेश के अध्यधीन होगी। यह आदेश श्री रवीन्द्र सिंह, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के हस्ताक्षर से आज दिनांक 20 फरवरी 2023 को जारी किया गया।
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