मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा हाल ही में घोषित की गई मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती चयन सूची स्थगित कर दी है। उच्च न्यायालय ने MP-ESB को आदेशित किया है कि वह न्यायालय के निर्देश के अनुसार नई चयन सूची बनाकर जारी करें।
मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 27% ओबीसी आरक्षण विवाद
वर्ष 2019 में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए लोक सेवा आरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 पारित करते हुए शिक्षा में प्रवेश और अन्य राज्य सेवाओं में ओबीसी वर्ग का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया गया था। वर्ष 2020-21 में PEB- मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल ने पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की थी।
राहुल शर्मा विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन- सरकारी नौकरी में ओबीसी आरक्षण विवाद
आरक्षक के 6000 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा में ओबीसी वर्ग को संशोधित अधिनियम के तहत 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। याचिकाकर्ता राहुल शर्मा भी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। उन्होंने अनारक्षित वर्ग से आवेदन किया था। वर्ष 2021 के जून माह में लिखित परीक्षा हुई और याचिकाकर्ता इसमें सफल हो गए। वर्ष 2022 में उनका फिजिकल भी हुआ। नवंबर 2022 में पीईबी ने आरक्षक भर्ती की अंतिम सूची जारी की। इसमें याचिकाकर्ता का नाम शामिल नहीं था। वह 0.98 अंक से चयनित होने से चूक गए थे।
MP ESB- मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक चयन सूची पर हाईकोर्ट की रोक
राहुल शर्मा ने पीईबी द्वारा जारी आरक्षक भर्ती की अंतिम सूची और अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए लोक सेवा आरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के संशोधनों को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। सोमवार को न्यायमूर्ति एसए धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति पीसी गुप्ता के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। न्यायालय ने आरक्षक भर्ती सूची पर रोक लगाते हुए शासन से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
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