Madhya Pradesh Public Service Commission, Indore द्वारा ओबीसी आरक्षण विवाद के चलते रिजल्ट जारी करने के लिए प्रयोग किए जा रहे फार्मूला 87-13 को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने NOC दे दी है। इस फार्मूले के कारण घोषित रिजल्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ सरकार ने कानूनी अड़चनों की समीक्षा किए बिना ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया था। इसके तहत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई परंतु 27% ओबीसी आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई। इसके कारण सभी भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी नहीं हो पाए। जब स्थिति तनावपूर्ण हुई तो 29 सितंबर 2022 को सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश शासन द्वारा फार्मूला 87-13 के तहत रिजल्ट घोषित करने के निर्देश दिए।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा GAD के इसी निर्देश के चलते फार्मूला 87-13 के तहत रिजल्ट घोषित किए गए। इस फार्मूले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस मामले में सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। इसके बाद इस संबंध में सभी याचिकाओं को निरस्त कर दिया क्या। कुल मिलाकर अब इस फार्मूले के तहत अनिश्चितकाल तक परीक्षा परिणाम जारी करने में कोई समस्या नहीं है।
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