Madhya Pradesh Public Service Commission, Indore द्वारा आयुष विभाग मध्यप्रदेश शासन हेतु विभिन्न विषयों के व्याख्याताओं के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जारी विज्ञापन निरस्त करने एवं शुल्क वापसी के संबंध में सूचना जारी की गई है।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से जारी शुद्धिपत्र क्रमांक 02/01/2020, दिनांक 17.02.2023 के अनुसार, आयोग द्वारा आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विषयों के व्याख्याताओं के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 01/2020, दिनांक 25-09-2020 आयोग की वेबसाइट पर जारी किया गया था तथा "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र के दिनांक 28-09-2020 के अंक में भी प्रकाशित किया गया था।
आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त पत्र क्रमांक / एफ-1-18/2019/1/59 दिनांक 13.02.2023 के अनुरोध पर उक्त विज्ञापन को निरस्त किया जाता है। वे समस्त आवेदक जिनके द्वारा उक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया था, उनके लिए शुल्क बापसी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वे www.mponline.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गयी लिंक से दिनांक 01-03-2023 से 15-03-2023 तक शुल्क वापसी हेतु आवेदन कर सकते हैं।
शुल्क वापसी हेतु आवश्यक निर्देश :-
(i) शुल्क वापसी हेतु आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक को शुल्क वापसी आवेदक के ही बैंक खाते में की जाएगी।
(ii) आवेदक द्वारा यदि उक्त अवधि में शुल्क वापसी हेतु आवेदन नहीं किया जाता है तो आवेदक को उक्त विज्ञापन के अंतर्गत भुगतान किए गए शुल्क को वापस नहीं किया जा सकेगा।
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