जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पटवारी भर्ती परीक्षा में लागू किए गए आरक्षण से उपस्थित विवाद के बाद इस मामले को भी शिक्षक भर्ती मामले के साथ संलग्न कर दिया है।
याचिकाकर्ता शिवम शुक्ला, जबलपुर - अधिवक्ता अंशुल तिवारी
प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू व न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की युगलपीठ के समक्ष मामला सुनवाई के लिए लगा। इस दौरान याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी शिवम शुक्ला की ओर से अधिवक्ता अंशुल तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि पिछले तीन वर्षों के दौरान हाई कोर्ट विविध प्रकरणों में राज्य शासन को अंतरिम निर्देश दिए हैं कि ओबीसी को 27 नहीं 14 प्रतिशत आरक्षण ही दिया जाये।
इसके बावजूद राज्य सरकार ने जनवरी में विज्ञापन जारी कर पटवारी सहित अन्य पदों पर होने वाली नियुक्तियों में ओबीसी को 27 प्रतिशत का आरक्षण दिया है। यह रवैया अनारक्षित वर्ग के हित के विरुद्ध होने के कारण चुनौती के योग्य है। इसीलिए हाई कोर्ट की शरण ली गई है। हाईकोर्ट ने पटवारी भर्ती के मामले को भी शिक्षक भर्ती के साथ संलग्न कर दिया है। अब सभी मामलों के निर्णय एक साथ आएंगे। तब तक के लिए 13% पद रिक्त रहेंगे।
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