भोपाल। मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय की ओर से जारी परिपत्र क्रमांक 03-12/2013/1/3 दिनांक 27 मार्च 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य शासन अनुकंपा नियुक्ति निर्देश दिनांक 29 सितंबर 2014 के प्रावधानों में निम्नानुसार संशोधन किया गया है:-
संशोधन कंडिका क्रमांक 2.2-
मृत शासकीय सेवक के आश्रित पति अथवा पत्नी द्वारा योग्यता न रखने अथवा स्वयं अनुकंपा नियुक्ति ना लेना चाहे तो उनके द्वारा नामांकित पुत्र अथवा अविवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है। इसमें संशोधन करते हुए अविवाहित पुत्री में से अविवाहित शब्द हटा दिया गया है। यानी पुत्री विवाहित हो अथवा विधवा, सभी अनुकंपा नियुक्ति के पात्र हैं।
संशोधन कंडिका क्रमांक 2.3-
ऐसी विधवा अथवा तलाकशुदा पुत्री, जो दिवंगत शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उसके साथ रह रही हो अथवा उपरोक्त पात्र सदस्य न होने की स्थिति में विधवा पुत्रवधु जो शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उनके साथ रह रही हो।
संशोधन- कंडिका 2.2 में उल्लेखित पात्र सदस्य न होने की स्थिति में विधवा पुत्रवधु जो शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उनके साथ रह रही हो।
संशोधन कंडिका क्रमांक 2.4-
दिवंगत शासकीय सेवक की संतान सिर्फ पुत्री/पुत्रियां हो और वह विवाहित हो तो दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित पति/पत्नि द्वारा नामांकित विवाहित पुत्री।
यह स्पष्ट किया जाता है कि मृतक शासकीय सेवक के आश्रित पति/पत्नी जीवित होने पर ही विवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी। (ऐसी अनुकंपा नियुक्ति पाने वाली पुत्री को शासकीय सेवक के आश्रित पति/पत्नी के पालन- पोषण की जिम्मेदारी का शपथ पत्र देना होगा)
संशोधन- विलोपित
संशोधन कंडिका क्रमांक- 2.6
आविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के भाई अथवा अविवाहित बहन को दिवंगत शासकीय सेवक के माता-पिता की अनुशंसा के आधार पर परन्तु अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के माता-पिता भी जीवित न हो तो उनके आश्रित छोटे अविवाहित भाई / बहन को उनकी आपसी सहमति आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।
संशोधन- आविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के भाई अथवा बहन को दिवंगत शासकीय सेवक के माता-पिता की अनुशंसा के आधार पर परन्तु अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के माता-पिता भी जीवित न हो तो उनके आश्रित छोटे अविवाहित भाई / बहन को उनकी आपसी सहमति के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।
निर्देश दिनांक 29 सितम्बर, 2014 की कंडिका 2.7 में उल्लेखित स्पष्टीकरण के पश्चात निम्नानुसार स्पष्टीकरण और जोड़ा जाता है:-
यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विवाहित / तलाकशुदा / विधवा / परित्यक्ता / "अविवाहित पुत्री अथवा बहन में कोई भेद नहीं किया जावे।
अधिक जानकारी के लिए कृपया शासन की ऑफिशल वेबसाइट पर विजिट करें अथवा यहां क्लिक करें। इस डायरेक्ट लिंक की मदद से आप ऑफिशल वेबसाइट के उस यूआरएल पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे जहां परिपत्र क्रमांक 03-12/2013/1/3 दिनांक 27 मार्च 2023 अपलोड किया गया है। कृपया PDF FILE DOWNLOAD कर लें ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आवे।
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