Bank locker new guideline by Reserve Bank of India today news
भारत के सरकारी एवं प्राइवेट बैंकों में लॉकर एग्रीमेंट के नियमों में बदलाव होने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। जल्द ही सभी बैंक अपने लॉकर होल्डर के साथ एक नया एग्रीमेंट करेंगे।
पुराने लॉकर एग्रीमेंट में क्षतिपूर्ति नीति का उल्लेख नहीं है: आरबीआई
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों से कहा है कि वह जमा किए गए लॉकर एग्रीमेंट को सुनिश्चित करें कि वह भारतीय बैंक संघ (IBA) के संशोधित मॉडल एग्रीमेंट पर आधारित हैं या नहीं। आरबीआई ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि कई बैंकों ने नए संशोधित बैंक लॉकर एग्रीमेंट में आग, चोरी या सेंधमारी जैसे कुछ मामलों में बैंकों की क्षतिपूर्ति नीति या देयता का उल्लेख नहीं किया था।
बैंक लॉकर किराए का 100 गुना मुआवजा का प्रावधान: आरबीआई
आरबीआई की 18 अगस्त 2021 के नोटीफिकेशन में कहा गया है कि जहां भी ग्राहक को बैंकों की लापरवाही के कारण नुकसान का सामना करना पड़ता है, बैंक प्रचलित वार्षिक लॉकर किराए के 100 गुना मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। हालांकि, बैंक प्राकृतिक आपदाओं या भूकंप या बाढ़ जैसी ईश्वरीय गतिविधियों के कारण मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।
आरबीआई ने निर्देशित किया है कि, सभी बैंक के बाद सुनिश्चित करेंगे कि उनके यहां लॉकर किराए पर लेने वाले सभी खाताधारकों के साथ नई गाइडलाइन के अनुसार एग्रीमेंट सुनिश्चित हो। या तो पुराना एग्रीमेंट संशोधित किया जाए या फिर एक नया एग्रीमेंट बनाया जाए।
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