रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा जसपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री गणेश राम बर्मन की सेवाएं समाप्त घोषित कर दी है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की अनुशंसा पर की गई। विभाग के प्रमुख सचिव ने इसकी आधिकारिक घोषणा की।
बताया गया है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को श्री गणेश राम बर्मन के बारे में कुछ गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई थी। प्रारंभिक जांच में शिकायतें सही पाई गई। फिर जांच का दायरा बढ़ाया गया। विजिलेंस की टीम ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के सामने डिटेल रिपोर्ट पेश की थी। इसके बाद एक रिपोर्ट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने प्रस्तुत की गई। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने श्री गणेश राम बर्मन की गतिविधियों को कदाचरण माना एवं उन्हें बर्खास्त करने की अनुशंसा की।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आधार पर विधि एवं विधायी विभाग के प्रमुख सचिव रामकुमार तिवारी ने छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा नियम 2006 के नियम 9(4) के तहत अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशुपर श्री गणेश राम बर्मन की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया।
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