जबलपुर। सीएम राइज योजना के अंतर्गत परीक्षा पास करने के उपरांत पोस्टिंग का मामला अभी भी नही सुलझा है। हाईकोर्ट में याचिकाएं लंबित है। खंडवा और सागर जिले के कुछ शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय 60 दिन का समय दिया है। ताकि नियम अनुसार नियुक्ति की जाए।
उक्त योजना के तहत श्री कुमेर सिंह मालवीय, अमित शुक्ला, अलीम खान, माध्यमिक शिक्षक सागर जिले से एवम ब्रजेश शर्मा एवम सुनील चतुर्वेदी माध्यमिक शिक्षक खंडवा जिले के द्वारा, सीएम राइज योजना के तहत प्रक्रिया में शामिल होकर पोस्टिंग हेतु विकल्प दिया था। शासन के मनमाने रवैए के कारण, पोस्टिंग में विसंगति उत्पन्न हो गई थी।
उदाहरण के लिए, श्री कूमेर सिंह मालवीय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राहतगढ़, सागर, में रहते हुए सीएम राइज योजना की प्रक्रिया में शामिल हुए, बाद में वही स्कूल सीएम राइज स्कूल घोषित किया गया। श्री मालवीय को उनके विकल्प के आधार पर पोस्टिंग नही देकर, पूर्व से पदस्थ स्कूल राहतगढ़ में ही पोस्टिंग दे दी गई थी, जबकि कम अंक प्राप्त माध्यमिक शिक्षकों को उनके विकल्प के अनुसार पोस्टिंग दे दी गई थी। मेरिट क्रम का अतिक्रमण किया गया था।
विसंगति से पीड़ित होकर, शिक्षकों द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की गई थी। उनके पैरोकार वकील श्री अमित चर्तुवेदी ने उच्च न्यायालय को बताया कि सीएम राइज योजना के पालन में, चयन एवम पोस्टिंग एक बाध्यकारी विषय है। विज्ञापन की शर्तो /निर्देशों का उल्लघंन योजना को कुंठित करता है। शासन विसंगति को सुधारे। उच्च न्यायालय जबलपुर ने अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी को सुनने के बाद आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल को निर्देश दिए हैं की 60 दिवस के अंदर विसंगति का निराकरण करें।
✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें एवं यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल पर कुछ स्पेशल भी होता है। यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।