Group-3 Combined Recruitment Test - 2022 news
Madhya Pradesh employees selection board Bhopal द्वारा आयोजित Group-3 Sub Engineer, Draftman, Samaypal and other equivalent post Combined Recruitment Test - 2022 पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच द्वारा रोक लगा दी गई है।
MP ESB Group-3 Combined Recruitment Test - 2022 news
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा समूह 3 सब इंजीनियर एवं अन्य संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 का आयोजन किया था। शासन के निर्देशानुसार भर्ती परीक्षा में ओबीसी को 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इसका रिजल्ट आने के बाद उज्जैन के रहने वाले एक उम्मीदवार श्री दीपक जैन ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में आरक्षण के प्रावधान को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है।
श्री दीपक जैन ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण के कारण इस परीक्षा में कुल आरक्षण 50% से अधिक 63% हो गया है। इंदौर उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायमूर्ति श्री ऐसे धर्माधिकारी एवं न्यायमूर्ति श्री प्रकाश चंद्र गुप्ता की युगल पीठ ने 27% ओबीसी आरक्षण के प्रावधान के कारण प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए कहा कि पहले से ही 60 से ज्यादा याचिकाएं इसी मामले में लंबित हैं। कर्मचारी चयन मंडल यह सुनिश्चित करे कि किसी भी स्थिति में ओबीसी आरक्षण 14% से अधिक नहीं होना चाहिए।
शासन एवं कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया गया है। ✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें एवं यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल पर कुछ स्पेशल भी होता है। यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।