Madhya Pradesh Atithi Shikshak latest update news
भोपाल। मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा GFMS पोर्टल पर अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दिनांक 1 मार्च 2023 के बाद किसी भी अतिथि शिक्षक को ज्वाइन नहीं कराया जाएगा। इसका एक अर्थ यह हुआ कि दिनांक 1 मार्च 2023 के बाद यदि कोई अतिथि शिक्षक ज्वाइन हुआ है तो उसकी नियुक्ति अवैध है।
श्री केके द्विवेदी संचालक लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश के हस्ताक्षर से जारी परिपत्र क्रमांक 857 दिनांक 7 मार्च 2023 जो दिनांक 21 मार्च 2023 को एमपी एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड किया गया है, के अनुसार अतिथि शिक्षकों को GFMS पोर्टल पर दिनांक 9 फरवरी 2023 तक ज्वाइनिंग कराने के निर्देश दिए गए थे। उक्त संदर्भ में समस्त संस्था प्रमुखों को निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र हेतु दिनांक 1 मार्च 2023 से नवीन अतिथि शिक्षक को विद्यालय में आमंत्रित नहीं किया जाना है।
श्री द्विवेदी ने प्रबंध संचालक MPSEDC को निर्देशित किया है कि उक्त सुविधा को दिनांक 4 अप्रैल 2023 से GFMS पोर्टल पर बंद करने का कष्ट करें। ✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें एवं यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल पर कुछ स्पेशल भी होता है। यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।