ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने महाराजपुरा थाने की सब इंस्पेक्टर रश्मि भदौरिया को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। मामला छेड़छाड़ की झूठी रिपोर्ट का है, जो पड़ोसी द्वारा बदले की भावना से एवं पुराने मामले में समझौता के लिए दबाव बनाने की गरज से की गई।
पहेली FIR 14 फरवरी 2021 को दर्ज हुई
शिव निवारा कालोनी महाराजपुरा निवासी आलोक मिश्रा ने हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की। उनकी ओर से अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया उच्च न्यायालय को मामले की जानकारी दी। अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता की कॉलोनी में ही किशन कुमार तिवारी रहते हैं। 14 फरवरी 2021 को याचिकाकर्ता ने महाराजपुरा थाने में रिपोर्ट लिखाई है कि किशन कुमार तिवारी ने उन्हें डंडे से पीटा और घायल कर दिया।
उपरोक्त मामला दर्ज होने के 15 महीने बाद 27 मई 2022 को महाराजपुर थाने में याचिकाकर्ता के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया जिसमें उपरोक्त मामले के आरोपी किशन कुमार तिवारी की पत्नी को फरियादी बनाया गया और याचिकाकर्ता के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया।
अधिवक्ता ने यह भी बताया कि जब पुलिस विवेचना के लिए आई थी तब कॉलोनी के लोगों ने बयान दर्ज कराई कि याचिकाकर्ता द्वारा कोई ऐसा अपराध नहीं किया गया। इसके बावजूद पुलिस मामले में खात्मा लगाने के लिए तैयार नहीं है।
अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद पुलिस और फरियादी का पक्ष सुनने के लिए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने इस मामले की स्टेशन ऑफिसर सब इंस्पेक्टर रश्मि भदौरिया और फरियादी श्री किशन कुमार तिवारी की धर्मपत्नी को नोटिस जारी करके हाईकोर्ट में बुलाया है।
✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें एवं यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल पर कुछ स्पेशल भी होता है। यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।