जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर जिले की बरगी विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के विधायक संजय यादव के खिलाफ जितेंद्र अवस्थी द्वारा लगाई गई याचिका खारिश कर दी है। श्री अवस्थी ने विधायक संजय यादव का चुनाव शून्य घोषित करने की मांग की थी। इधर जितेंद्र अवस्थी का कहना है कि वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
जिस नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर ही नहीं है उसका क्या मूल्य
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि चुनाव याचिकाकर्ता जितेंद्र अवस्थी ने समय पर नामांकन भरा ही नहीं था, अतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-100 (1) (C) के अंतर्गत गलत तरीके से नामांकन निरस्त करने का आरोप बेबुनियाद है। जब नामांकन भरा ही नहीं गया तो यह नहीं कहा जा सकता कि नामांकन गलत तरीके से निरस्त किया गया। इसी तरह जिस नामांकन पत्र को दस्तावेज के रूप में चुनाव याचिका के साथ संलग्न किया गया हैं। उसमें समस्त जानकारी नहीं भरी गई थी, हस्ताक्षर भी नहीं थे।
विधायक संजय यादव पर कोई आरोप ही नहीं है
चुनाव याचिका में निर्वाचित विधायक संजय यादव के विरुद्ध अनुचित तरीके से चुनाव में लाभ अर्जित करने का आरोप भी नहीं लगाया गया था। इसके अलावा निर्वाचित विधायक संजय यादव व अन्य प्रत्याशियों को मिले मतों की संख्या के आधार पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता का नामांकन स्वीकार होता तो वह बरगी विधानसभा के चुनाव प्रभावित कर देता। इन तमाम आधारों पर चुनाव याचिका सारहीन पाते हुए निरस्त की जाती है।
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