जबलपुर। छावनी परिषद के वर्तमान सीईओ श्री अभिजीत सिंह परिहार एवं पूर्व सीईओ एसएन गुप्ता को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। आरोप है कि दोनों ने अपने कार्यकाल में भर्ती प्रक्रिया के दौरान आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया।
अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने दावा किया है कि, छावनी परिषद (कैंट बोर्ड) जबलपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिजीत सिंह परिहार एवं तत्कालीन सीईओ एसएन गुप्ता द्वारा कैंट बोर्ड में स्वास्थ्य निरीक्षक सहित अनेक पदों पर आरक्षण अधिनियम 1994 के प्रावधानों के विपरीत नियुक्ति की गई है। जिसके विरुद्ध राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को अधिवक्ता मौसम पासी द्वारा लिखित शिकायत की गई थी।
शिकायत में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 6(2) के अंतर्गत कार्रवाई करने एवं स्वीकृत आरक्षित पदों पर की गई अवैधानिक नियुक्तियों को निरस्त करने की मांग की गई थी। उक्त शिकायत पर आयोग द्वारा संज्ञान लिया जाकर कैंट बोर्ड के सीईओ अभिजीत सिंह परिहार को नोटिस जारी करके 30 दिवस के भीतर जवाब तलब किया गया है। अधिवक्ता मौसम पासी ने बताया कि कैंट बोर्ड के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका WP 6436/23 एवं एक हाई कोर्ट की अवमानना याचिका 688/23 भी दाखिल की गई है।
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