Abortion by wife without husband's consent
एक महिला का गर्भवती हो जाना उसका व्यक्तिगत मामला नहीं है। इसमें एक पुरुष भी शामिल है। गर्भधारण और गर्भपात जैसे निर्णय पति और पत्नी दोनों की सहमति से होते हैं। यदि महिला की मर्जी के बिना उसका पति उसका गर्भपात करवा दे तो यह एक गंभीर अपराध है परंतु यदि पति की सहमति के बिना पत्नी अबॉर्शन करवा ले तो क्या यह भी अपराध है। आइए समझते हैं:-
मेडिकल टर्मिनल ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
मेडिकल टर्मिनल ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट,1971 कहता है कि महिलाएं 20 हफ्ते (वर्ष 2021 में इसे संशोधन कर 24 हफ्ते कर दिया गया) तक अबॉर्शन करवा सकती है। हाल ही मैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ द्वारा 29 सितम्बर को कहा कि महिला को विवाहित या अविवाहित महिला को 24 सप्ताह के अंदर अबॉर्शन करवाना संवैधानिक अधिकार है।
आईपीसी की धारा 312, गर्भवती महिला द्वारा गर्भपात करवाना
भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 312 कहती है की अगर कोई महिला अपनी इच्छा से या सहमति से गर्भपात करवाती है तो वह उक्त धारा 312 के अंतर्गत दोषी होगी। इसमें महिला का विवाहित होना अनिवार्य नहीं है। एक अविवाहित महिला भी यदि अपने पार्टनर की मर्जी के बिना गर्भपात करवाती है तो वह भी आईपीसी की धारा 312 के तहत दोषी मानी जाएगी।
आईपीसी की धारा 312- गिरफ्तारी, जमानत, सजा एवं समझौता के प्रावधान
IPC की धारा 312 का अपराध असंज्ञेय एवं जमानतीय है। इसमें गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है। पुलिस थाने से जमानत की प्राथमिक औपचारिकता पूरी हो जाती है। इनकी सुनवाई प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। इस अपराध के लिए अधिकतम सात वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 312 का अपराध एक शमनीय अपराध है जानिए
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 320 की उपधारा (2) के अनुसार स्वेच्छा से गर्भपात कराने का अपराध समझौता योग्य है। इस अपराध का समझौता न्यायालय की आज्ञा से उस व्यक्ति से किया जा सकता है, गर्भधारण के लिए सहयोगी एवं जिम्मेदार है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665
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