ग्वालियर। मध्यप्रदेश शासन, भू अभिलेख विभाग द्वारा पटवारियों के सीपीसीटी स्कोर कार्ड की जांच शुरू कर दी गई है। ऐसे पटवारी जिन्होंने नियुक्ति के बाद नियम अनुसार सीपीसीटी स्कोर नहीं किया है उनकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में पटवारी के पद पर बने रहने के लिए सीपीसीटी अनिवार्य है।
नियुक्ति के बाद सीपीसीटी परीक्षा देनी थी
पटवारी चयन परीक्षा 2017 की नियुक्ति के दौरान यह निर्धारित किया गया था कि जो कैंडीडेट्स सीपीसीटी (Computer Proficiency & Certification Test) पास नहीं कर पाए हैं उन्हें 2 वर्ष के भीतर आयोजित होने वाले किसी भी सीपीसीटी में शामिल होकर परीक्षा पास करनी होगी। इसके बाद कोरोना काल आ गया। इसलिए परीक्षा का आयोजन नहीं हो सका। अब परीक्षा का आयोजन भी हो चुका है और पर्याप्त समय भी बीत चुका है। बिना सीपीसीटी के नौकरी कर रहे पटवारियों के पास अब कोई तर्क शेष नहीं है।
मध्यप्रदेश में बिना सीपीसीटी वाले पटवारियों की सेवा समाप्ति के आदेश
श्री संजय गोयल आयुक्त भू अभिलेख ने बताया कि बिना सीपीसीटी वाले पटवारियों को हटाने के आदेश जारी हो गए हैं। इस परिपत्र में लिखा है कि दिनांक 4 अगस्त 2020 को कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र की परीक्षा ना लेते हुए पटवारियों को 1 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया गया था। जिन पटवारियों ने निर्धारित समय अवधि में परीक्षा पास नहीं की है उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएं।
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