Madhya Pradesh Government news for farmers
भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय द्वारा पूरे मध्यप्रदेश में गेहूं की खरीदी बंद कर दी गई एवं सभी स्लॉट की बुकिंग निरस्त कर दी गई है। यह आदेश मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह के निर्देशानुसार अपर सचिव श्री आशीष कुमार द्वारा जारी किए गए हैं।
संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण सहित सभी संबंधित अधिकारियों को संबोधित आदेश क्रमांक 226 दिनांक 27 मार्च 2023 में लिखा गया है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी उपार्जन नीति क्रमांक 677/1067708/2023/29-1 दिनांक 10.03.2023 के अनुसार:-
1. प्रदेश के अधिकांश जिलो में विगत सप्ताह गेहूं की खड़ी फसल पर असामयिक वर्षा के कारण गेहूं में नमी की मात्रा बढ़ बड़ जाने से इन्दौर, उज्जैन, भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग के जिलो में उपार्जन केन्द्रों पर समर्थन मूल्य पर नमीयुक्त अमानक गेहूं विक्रय हेतु पहुंच रहा है, जिसके फलस्वरूप उपार्जन केन्द्रों पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित एफएक्यू गुणवत्ता के गेहूं की खरीदी संभव नहीं हो पा रही है।
2. अतएव किसानों को अपनी गेहूं को सुखाकर निर्धारित नमी मात्रा अनुसार गेहूं विक्रय करने का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से उक्त संभागों में दिनांक 28.03.2023 से दिनांक 31.03.2023 तक गेहूं उपार्जन कार्य स्थागित किया जाता है।
3. ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत किसानों द्वारा उक्त अवधि में गेहूं विक्रय हेतु किए गए स्लॉट बुकिंग को निरस्त किया जाता है, कृषक द्वारा सुविधा अनुसार पुन: स्लॉट बुकिंग की जा सकेगी। ✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें एवं यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल पर कुछ स्पेशल भी होता है। यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।