Shyam Vilas Dongre badwani Madhya Pradesh news
भोपाल। मध्यप्रदेश के बड़वानी में नामांतरण के लिए रिश्वत लेने के आरोप में पटवारी श्याम विलास डोंगरे को 4 साल जेल की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही ₹10000 जुर्माना लगाया गया है। न्यायालय में कार्यवाही के दौरान पटवारी को रिश्वतखोरी का दोषी पाया गया।
अभियोजन की मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि भीकम कड़वाल के पिता का स्वर्गवास नवंबर 2014 में हो गया था। पिताजी के नाम की जमीन भीकम कड़वाल अपनी मां, भाई, बहन व अपने नाम करने लिए फरवरी 2015 में एक आवेदन पत्र व पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर पटवारी श्याम विलास डोंगरे के पास नामांतरण व नई ऋण पुस्तिका बनाने के लिए तहसील कार्यालय अंजड़ में गया था।
तब पटवारी के कहने पर आवेदन पत्र तहसील में जमा करा दिया। इसके बाद कई बार जाने के बाद भी पटवारी टालमटोल करता रहा। आवेदक से दो हजार रुपए की रिश्वत की मांग की। उसने एसपी विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय इंदौर को आवेदन दिया। इस पर वैधानिक कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया।
कार्रवाई में उसे एक छोटा वाइस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के उसका संचालन का तरीका समझाकर भेजा गया। 12 जनवरी 2016 को फरियादी हेड कांस्टेबल विजय मिश्रा के साथ तलवाड़ा डेब गया। पटवारी के घर पर करीब 3.30 बजे जाकर नामांतरण व पावती के बारे बातचीत की तो पटवारी ने 1 हजार की रिश्वत मांगी। आगे की कार्रवाई कर लोकायुक्त की टीम ने पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा लिया। इसी मामले में पटवारी को सजा सुनाई गई।
✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें एवं यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल पर कुछ स्पेशल भी होता है। यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।