जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी छवि भारद्वाज को तलब कर लिया है। इसके अलावा शिवपुरी के तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अर्जुन लाल शर्मा और होशंगाबाद के तत्कालीन सीएमएचओ दिनेश कौशल के नाम वारंट जारी किया गया है। मामला हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना का है। उच्च न्यायालय 28 मार्च को इस मामले की सुनवाई करेगा।
MP NEWS- हाईकोर्ट ने सन 2016 में आदेश दिया था, जिसका पालन नहीं हुआ
नर्मदापुरम जिला अस्पताल में स्टाफ नर्स जितेन्द्र गुप्ता और शिवपुरी अस्पताल में कार्यरत राकेश गौतम, वाजिद अली खान व रामनिवास नागर ने याचिका दायर कर सेवामुक्त करने को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 में आदेश दिए थे कि याचिकाकर्ताओं को बहाल करें और उन्हें सभी अपेक्षित लाभ प्रदान करें। आदेश का पालन न होने पर 2018 में अवमानना याचिका दायर की गई याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता वृंदावन तिवारी ने पक्ष रखा।
शिवपुरी और होशंगाबाद के CMHO ने हाईकोर्ट के नोटिस का जवाब तक नहीं दिया
उन्होंने दलील दी कि राज्य शासन ने याचिकाकर्ताओं को बहाल तो कर दिया, लेकिन परिणामी लाभ आज तक प्रदान नहीं दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि नर्मदापुरम व शिवपुरी सीएमएचओ को नोटिस जारी होने के बावजूद उन्होंने न तो आदेश का पालन किया और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया। यह मामला पिछले पांच साल से लंबित है। हाई कोर्ट ने कहा कि एमएचएम की डायरेक्टर (छवि भारद्वाज आईएएस) की यह जिम्मेदारी थी कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों से हाई कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यह रवैया अवमाननाकारक है।
✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें एवं यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल पर कुछ स्पेशल भी होता है।