प्रदेश हाई कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल बेंच ने इस मामले में नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता सहायक समिति प्रबंधक यशवंत सिंह की ओर से अधिवक्ता रत्नभारत तिवारी ने प्रकरण का विवरण एवं तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता वर्तमान में छतरपुर जिले में सहायक समिति प्रबंधक के पद पर कार्यरत है। मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग द्वारा समिति प्रबंधक की नियुक्तियां की जा रही है। इस पद हेतु सहायक समिति प्रबंधक ही आवेदन कर सकते हैं।
याचिकाकर्ता ने भी आवेदन किया था परंतु उसका आवेदन निरस्त कर दिया गया। कारण बताया गया कि उसकी शैक्षणिक योग्यता (ग्रेजुएशन) पर्याप्त नहीं है। अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय को बताया कि सहकारी समिति प्रबंधक के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी पास मांगी गई है और याचिकाकर्ता हाई सेकेंडरी पास है।
तर्कों को सुनने के बाद मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने छतरपुर सहकारी समिति प्रबंधक भर्ती प्रक्रिया हाई कोर्ट याचिका निर्णय के अध्यधीन करते हुए शासन पक्ष से जवाब मांगा है। ✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें एवं यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल पर कुछ स्पेशल भी होता है। यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।