Madhya Pradesh school education department employees news
श्री ओ एल मंडलोई उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश में स्पष्ट किया है कि जिला पंचायत अथवा अन्य किसी भी निकाय के कर्मचारी जो उनके द्वारा संचालित विद्यालय में शिक्षक अथवा प्राचार्य आदि अधिकारी हैं, वह जिला शिक्षा अधिकारी अथवा विकास खंड शिक्षा अधिकारी आदि पदों के प्रभार की योग्य नहीं होते।
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय से दिनांक 3 2023 को जारी आदेश क्रमांक आर / एफ 01-05/2023/20-1 श्री शैलेन्द्र नीखरा प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी निवाडी दिनांक 31.03.2023 को अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने से जिला शिक्षा अधिकारी निवाड़ी का पद रिक्त होने पर मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक / एफ 01-05/2023/20-1 दिनांक 31.03.2023 द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद पाठक, प्राचार्य शासकीय शास्त्री उमावि नैगुवा जिला निवाडी को प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी निवाड़ी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।
2/ अशासकीय शास्त्री उमावि नैगुवां जिला निवाडी राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ-37-12/2002/20-5 दिनांक 21.03.2002 के अनुक्रम में जिला पंचायत में निकायाधीन की गई है। आदेश के कडिका-09 में लेख है कि संबंधित नगरीय निकाय/ जिला पंचायत के सक्षम अधिकारी द्वारा कलेक्टर के अनुमोदन से नियुक्ति संबंधी आदेश जारी किया जाएगा एवं इन व्यक्तियो राज्य शासन के शिक्षको के कैडर में सविलियन नहीं किया जाएगा अपितु स्थानीय निकाय/ पंचायत के अधीन संविदा नियुक्ति के कर्मचारी बने रहेंगे।
3/ श्री पाठक निकायाधीन संस्था के प्राचार्य है एवं जिला पंचायत निकाय के कर्मचारी है। श्री पाठक राज्य शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी नहीं है। अतः इन्हें जिला शिक्षा अधिकारी का प्रभार सौंपा जाना उचित नहीं है।
उपरोक्तानुसार वास्तुस्थिति के परिपेक्ष्य में उक्त आदेश के स.क्र 01 में आशिक संशोधन कर श्री राजेन्द्र प्रसाद पाठक, प्राचार्य शासकीय शास्त्री उमावि नैगुवां जिला निवाड़ी के स्थान पर श्री आर.पी. अहिरवार प्राचार्य शा. मॉडल उमावि पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी को अपने कार्य के साथ-साथ जिला शिक्षा अधिकारी निवाड़ी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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