भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कलेक्टर के ऑफिस से एक सूचना जारी की गई। इसमें बताया गया है कि खाद्य पदार्थ के सभी कारोबारियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है नहीं तो 6 महीने जेल की सजा और दो लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनियम 2011
भोपाल संभागीय जनसंपर्क कार्यालय के उपसंचालक श्री राजेश जैन ने बताया कि, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनियम 2011 के अंतर्गत समस्त प्रकार के छोटे-बड़े खाद्य कारोबार कर्ताओं को खाद्य लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन लेना कानूनन अनिवार्य है। बिना लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार करने पर 6 माह की सजा एवं अधिकतम 2 लाख रूपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
12 लाख से ज्यादा का टर्नओवर वाले दुकानदारों के लिए
खाद्य कारोबारकर्ता जो सालाना 12 लाख रूपये से अधिक का खाद्य कारोबार करते हैं उन्हें लायसेंस लेना है जिसके लिये 2 हजार रूपये का शुल्क प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। लायसेंस एवं पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज नक्शा, आधार कार्ड की फोटोकापी, दुकान के पते का दस्तावेज, बिजली बिल साथ में लाना होगा।
12 लाख से कम टर्नओवर वाले दुकानदारों के लिए
ऐसे खाद्य कारोबारकर्ता जो सालाना 12 लाख रूपये तक का खाद्य कारोबार करते हैं। उन्हें रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) लेना अनिवार्य है। जिसके लिये 100 रूपये का शुल्क प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। लायसेंस एवं पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो, मीट मटन विक्रय के लिए नगर पालिका, ग्राम पंचायत की एनओसी साथ में लाना होगा।
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