Government employees news- कर्मचारियों के लिए शेयर बाजार में निवेश के नए नियम

New rules for investment in stock market for government employees in Hindi 

भारत के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी एवं राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। भारत सरकार ने शासकीय कर्मचारियों के लिए शेयर बाजार में निवेश करने हेतु नवीन नियम लागू कर दिए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कर्मचारी हर रोज शेयर बाजार में खरीद और बिक्री नहीं कर सकते। 

डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म; DOPT) की ओर से जारी एक सर्कुलर में बताया गया है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों (IAS, IPS, IFS इत्यादि) को शेयर बाजार में किए गए निवेश की डीटेल्स अपनी अथॉरिटी के साथ शेयर करनी होंगी। यदि एक कैलेंडर नियर में 6 महीने की बेसिक सैलरी से ज्यादा निवेश किया है तो इसकी पूरी जानकारी देनी होगी। 

सर्कुलर में बताया गया है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक शेयर बाजार में किए गए निवेश की पूरी जानकारी नवीन वर्ष के पहले महीने में यानी 31 जनवरी तक देनी होगी। यदि 6 महीने की बेसिक सैलरी से कम धनराशि शेयर बाजार में निवेश की गई है तो डिटेल्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 

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