INDORE हाईकोर्ट में कलेक्टर-कमिश्नर से पूछा, बावड़ी हादसे में अब तक कार्यवाही क्यों नहीं

Bhopal Samachar
इंदौर।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी और नगर निगम कमिश्नर हर्षिता सिंह से सवाल किया है कि बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर बावड़ी हादसे में अब तक किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उल्लेखनीय है कि इस हादसे में 36 लोगों की मृत्यु हो गई है।

मालूम हो कि स्नेह नगर (पटेल नगर) में स्थित बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में 30 मार्च को बावड़ी की स्लैब टूटने से 36 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में चार जनहित याचिकाएं हाई कोर्ट में प्रस्तुत हुई हैं। मंगलवार को जिस जनहित याचिका में सुनवाई हुई उसे पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने वरिष्ठ अधिवक्ता डा. मनोहरलाल दलाल और लोकेंद्र जोशी के माध्यम से दायर किया है।

इसमें कहा है कि नगर निगम के अधिकारी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ नोटिस देते रहे। समय रहते कार्रवाई कर दी जाती तो हादसा नहीं होता। याचिका में कहा है कि जिम्मेदारों ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है, इसलिए निगम के जिम्मेदारों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए जाएं। जोशी ने बताया कि कोर्ट ने तर्क सुनने के बाद नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

अपर कलेक्टर अभय बेडेकर से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं

हादसे की जांच अपर कलेक्टर अभय बेडेकर को सौंपी गई है। जोशी ने बताया कि याचिका में इसका भी विरोध किया गया है। हमने तर्क रखा है कि चूंकि यह मामला नगर निगम के खिलाफ है और प्रशासनिक अधिकारियों के यहां नगर निगम के कर्मी पदस्थ रहते हैं। ऐसी स्थिति में जांच प्रभावित हो सकती है। याचिका में मांग की गई है कि हादसे की जांच हाई कोर्ट खुद अपनी निगरानी में कराए।


✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें एवं यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल पर कुछ स्पेशल भी होता है। यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!