जबलपुर। मध्य प्रदेश की जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पति-पत्नी की जघन्य हत्या के मामले में सभी 3 हत्यारों को फांसी की सजा सुनाई है। हत्यारों ने रात को सोते समय पति पत्नी को धारदार हथियारों से काट डाला था।
गोरखपुर पुलिस थाना अंतर्गत 14 जून 2021 को रात 10:45 बजे पुष्पराज उर्फ विजय कुशवाहा तथा उनकी पत्नी श्रीमती नीलम कुशवाहा के घर में घुसकर आरोपी रवि, विनय तथा राजा कुशवाहा ने धारदार हथियारों से हत्या कर दी थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद यह मामला चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अनिल चौधरी के समक्ष प्रस्तुत हुआ।
सीआरपीसी की धारा 301 के प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजन पक्ष को ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन के अधिवक्ता संतोष आनंद एवं परमानंद साबू ने असिस्ट किया था। आरोपियों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302, 450, 307, 323, 324/34 तथा आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट में करीब 2 दर्जन से अधिक (26) गवाहों द्वारा अपने बयान रिकॉर्ड कराए गए। सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश श्री अनिल चौधरी ने जघन्य हत्या के तीनों आरोपियों को मृत्यु दंड की सजा से दंडित किया है।
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