जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कल बुधवार को छिंदवाड़ा एसपी विनायक वर्मा को सस्पेंड करने के आदेश दिए थे। जिसे आज गुरुवार को वापस ले लिया गया है। एसपी विनायक वर्मा ने हाईकोर्ट में आज गुरुवार को पेश होकर माफी मांगी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने निलंबन आदेश वापस ले लिया। उनके अलावा NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हाईकोर्ट में पेश हुए। जिसके बाद उनका भी अरेस्ट वारंट वापस हो गया।
असल में कोर्ट ने एक मामले में वारंट जारी कर तामीली करने को कहा था। एसपी ने वारंट तामील कराने के बजाय उल्टा कोर्ट को लेटर लिख दिया कि उक्त व्यक्ति का तबादला हो गया है, वारंट तामील नहीं हाे सकता। लेटर में ये उल्लेख नहीं था कि ट्रांसफर कहां हुआ है। इसी बात पर हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई। कोर्ट ने इसे लापरवाही माना है। कोर्ट ने इसे आदेश की अवमानना मानते हुए नाराजगी जाहिर की थी।
चीफ जस्टिस रवि मलिमठ की डिवीजन बेंच ने बुधवार को एसपी को सस्पेंड करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा था कि एसपी को तब तक सस्पेंड रखा जाए, जब तक अदालत अगला आदेश जारी नहीं कर देती। हाईकोर्ट ने डीजीपी को खुद गैर जमानती वारंट 19 अप्रैल तक यानी एक हफ्ते में तामील करवाने के आदेश दिए थे।
हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी पढ़िए पूरा मामला
मामला छिंदवाड़ा में NHAI द्वारा तुलसी रामायण मंडल नाम की धार्मिक संस्था की जमीन अधिग्रहण का है। छिंदवाड़ा में साल 2018 से पहले खजरी मार्ग पर NHAI ने सड़क निर्माण के दौरान तुलसी रामायण मंडल के 1200 वर्गफीट प्लॉट का अधिग्रहण किया गया था। इसमें महज 600 वर्ग फीट का मुआवजा दिया गया। इसे लेकर संस्था के शिवकुमार शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई।
इसमें NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डी अनिल कुमार को आरोपी बनाया गया था। मुआवजा नहीं मिलने पर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मामले में कोर्ट ने 2018 में NHAI को बाकी 600 वर्गफीट का मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया। बावजूद NHAI ने संस्था को मुआवजा नहीं दिया। इसी मामले में कोर्ट ने डी अनिल कुमार का गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। 28 मार्च 2023 को छिंदवाड़ा एसपी को वारंट तामील करने के लिए आदेश दिया गया।
एसपी विनायक वर्मा ने उक्त वारंट की तामील नहीं करते हुए हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को लेटर लिखा। इसमें कहा- प्रतिवादी क्र. 3 डी अनिल कुमार का ट्रांसफर छिंदवाड़ा से दूसरी जगह कर दिया गया है। इस कारण वारंट तामील नहीं किया जा सका।