Directives Principles of State Policy
भारत एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है एवं साथ में एक लोक-कल्याणकारी राज्य भी है। इसी लिए लोक-कल्याणकारी राज्य के नाते उसका प्रथम कर्तव्य हैं देश की जनता के हितों की रक्षा करना एवं उनके कल्याण के लिए योजनाएं तैयार करना। इसीलिए भारतीय संविधान अधिनियम,1950 के भाग 04 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों को स्थान दिया गया है।
नीति निदेशक तत्व जनता के प्रति राज्य के दायित्व एवं कर्तव्यों के घोतक हैं
राज्य के नीति निदेशक तत्व को हमारे संविधान में आयरलैण्ड के संविधान से लिये गए हैं। नीति-निदेशक तत्व शासन व्यवस्था के मूल आधार है एवं देश के शासकों के लिए एक आचार संहिता है, इनका उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीको से समाजिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त कर सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को तत्काल सिद्ध करना है। कुल मिलाकर कहें तो नीति निदेशक तत्वों का वास्तविक महत्व यह है कि ये जनता के प्रति राज्य के दायित्व एवं कर्तव्यों के घोतक हैं।
राज्य की परिभाषा क्या है
भारतीय संविधान,1950 के अनुच्छेद 36 में बताया है कि राज्य की परिभाषा क्या है? कोई भी भारत सरकार, संसद, राज्य की सरकार, राज्यों के विधान मण्डल, भारत सरकार या राज्य सरकार के भीतर उनके नियंत्रण के अधीन प्राधिकारी या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को राज्य कहा जाता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 एवं 38
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 कहता है कि नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है क्यूंकि इनको लागू करना प्रत्येक राज्य का कर्तव्य होता है कुलमिलाकर साधारण शब्दों में कहें तो इनको राज्यो के कर्तव्यों के माध्यम से लागू करवाया जा सकता है न कि नागरिकों के मौलिक अधिकार से।
संविधान अधिनियम के अनुच्छेद 38 में बताया गया है कि राज्य का प्रथम कर्तव्य है की वह प्रत्येक नागरिक के लिए सामाजिक, आर्थिक, एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करे।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में वर्णित नीति निदेशक तत्व भारत सरकार एवं राज्यों की सरकार के लिए एक दिशा निर्देश है एवं एक लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए राज्य सरकार का कर्तव्य है की इनको लागू करवाए।
नोट:- निरन्तर लेखों में हम सम्पूर्ण राज्य नीति निदेशक तत्वों को सामान्य एवं सरल भाषा में जानकारी देगे। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665
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