जबलपुर। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने कर्मचारियों की ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन का शेड्यूल निर्धारित कर दिया है। कर्मचारियों को आवेदन करने के लिए केवल 10 दिन का समय दिया गया है। यानी आवेदन करने से पहले कर्मचारियों को सभी तैयारियां पूरी कर लेनी होंगी, ताकि मौका हाथ से छूट न जाए।
कंपनी के एमडी अनय द्विवेदी ने बताया कि बिजली कार्मिकों के स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण के लिए प्रमाणीकरण के साथ गत वर्ष एक आंनलाइन प्रणाली विकसित की गई थी, जिसके आधार पर स्थानांतरण आदेश जारी किए गए थे। कर्मियों ने गत वर्ष की स्थानांतरण प्रक्रिया को सराहा था। उन्हें कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े थे। इस वर्ष भी कर्मियों के स्थानांतरण आनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 30 अप्रैल से प्रारंभ होगी और 10 मई को बंद हो जाएगी।
कर्मचारियों के ट्रांसफर के लिए प्राथमिकता का निर्धारण
वित्तीय वर्ष 2023 - 24 में कंपनी के कार्मिकों के तबादले में ऐसे कर्मी स्वयं अथवा परिवार में किसी सदस्य के बीमार होने, बच्चों की पढ़ाई, सेवानिवृत्ति में 15 माह से कम की अवधि शेष रहने, एक ही स्थान पर तीन वर्ष से अधिक पदस्थ रहने, आपसी स्थानांतरण, पति-पत्नी के शासकीय सेवा, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था, संविदा अथवा अशासकीय सेवा में कार्यरत होने के आधार पर वरीयता मिलेगी।
ऑनलाइन आवेदन के नियम एवं शर्तें
कार्मिक स्थानांतरण के लिए एक ही बार आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कार्मिकों को स्थानांतरण आवेदन में पदस्थापना के लिए तीन सर्किल का नाम विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना होगा। कार्मिक द्वारा चाहे गए स्थान पर पदस्थ करने के लिए कंपनी द्वारा यथासंभव प्रयास किया जाएगा। आनलाइन सुविधा के अतिरिक्त कोई भी कार्मिक अन्य माध्यम से आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे और न ही स्थानांतरण के लिए किसी अधिकारी से संपर्क स्थापित कर सकेंगे। निर्देशों की अवहेलना पर संबंधित कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें एवं यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल पर कुछ स्पेशल भी होता है। यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।