Madhya Pradesh Government employee school education news
जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका का निर्वाचन करते हुए डॉ गिरीश कुमार मिश्रा, आईएएस एवं कलेक्टर बालाघाट के उस आदेश को अपास्त कर दिया जिसमें उन्होंने सीएम राइज स्कूल के 1 प्रिंसिपल को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अटैच करके उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए थे।
डॉ गिरीश कुमार मिश्रा आईएएस के किस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगी
श्री शैलेन्द्र कुमार गुप्ता, सीएम राइज विद्यालय टिहली बाई, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वारासिवनी, जिला बालाघाट में प्राचार्य के रूप में राज्य शासन के आदेश से नियुक्त हैं। कुछ कथित शिकायतों के आधार पर, कलेक्टर बालाघाट द्वारा, श्री गुप्ता के विरुद्ध दिनांक 20/02/2023 को, विभागीय जांच संस्थित कर, जांच अधिकारी एवम प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त कर दिए थे एवम श्री शैलेन्द्र गुप्ता को डीओ ऑफिस में संलग्न कर दिया था।
मध्यप्रदेश में द्वितीय श्रेणी अधिकारी की जांच एवं दंड का आदेश कौन दे सकता है
श्री गुप्ता द्वारा विभागीय जांच को उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष चुनौती दी गई थी। उनकी ओर से वकील श्री अमित चतुर्वेदी उच्च न्यायालय जबलपुर ने बताया कि द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी /अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई एवम दंड के अधिकार, जिला कलेक्टर को नही हैं। उक्त मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 12 एवम 13 के अनुपालन में याचिका कर्ता के विरुद्ध कार्यवाही के अधिकार मात्र राज्य शासन, डिसिप्लिनरी अधिकारी, नियोक्ता, संभागीय आयुक्त, या राज्य शासन द्वारा किसी आदेश द्वारा ऐसा करने हेतु किसी को अधिकृत किया गया हो।
बालाघाट कलेक्टर का आदेश अपास्त
अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी की दलीलों को सुनने के बाद, उच्च न्यायालय ने कलेक्टर द्वार श्री शैलेन्द्र गुप्ता प्रांचार्य के विरुद्ध जारी जांच एवम डीईओ ऑफिस में अटैचमेंट के आदेश को अपास्त/निरस्त कर दिया है। ✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें एवं यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल - व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ स्पेशल भी होता है।