मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। इसमें बताया गया है कि अभ्यावेदन नवीन परिशिष्ट में प्राप्त करना है और यदि पद रिक्त नहीं है तो फिर क्या करना है।
कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा के विशेष कर्तव्य अधिकारी डॉ उमेश कुमार सिंह के हस्ताक्षर से परिपत्र क्रमांक 498 दिनांक 11 अप्रैल 2023 में लिखा है कि:-
1. अनुकम्पा नियुक्ति के अभ्यावेदन संशोधित परिशिष्ट एक में प्राप्त किए जाएं।
2. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-12/2013 / 1/3 दिनांक 28 सितंबर 2014, दिनांक 29 अक्टूबर 2020, 27 मार्च 2323 एवं परिपत्र क सी 5-1 / 2016/1/3 दिनांक 31.08.2016 के अनुसार सूक्ष्म परीक्षण उपरांत ही अनुकम्पा नियुक्ति की कार्यवाही संपन्न करें।
3. यदि महाविद्यालय में संबंधित वर्ग का पद रिक्त है एवं सभी दस्तावेज नियमानुसार प्राप्त हो गए हैं तो प्राचार्य स्वयं नियुक्ति कर इस कार्यालय को सूचित करें।
4. यदि महाविद्यालय में पद रिक्त नहीं है तो जिले को संबंधित वर्ग के रिक्त पद पर अग्रणी प्राचार्य अनुकम्पा नियुक्ति की कार्यवाही नियमानुसार सपन्न कर सूचित करें।
5. यदि महाविद्यालय एवं संबंधित जिले के महाविद्यालयों में भी पद रिक्त नहीं है तो संभाग स्तर के संबंधित वर्ग के रिक्त पद पर अतिरिक्त संचालक रोस्टर अनुसार अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न कर सूचित करें।
6. यदि महाविद्यालय जिले और संभाग स्तर पर पद रिक्त नहीं है तो प्राचार्य अभ्यावेदनों का सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार सूक्ष्म परीक्षण कर पात्र होने की दशा में ही समस्त दस्तावेज संलग्न कर इस कार्यालय को प्रेरित करें। किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर प्राचार्य स्वयं जिम्मेदार होंगे।
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