Madhya Pradesh Government Teachers Recruitment counselling
मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय ने उन सभी उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। जिन्हें पूर्व में जनजातीय कार्य विभाग में नियुक्त कर दिया गया था एवं हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्ति दी जाए।
MP high Court government teachers tribal to school education
उल्लेखनीय है कि स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग, दोनों मध्य प्रदेश शासन के अलग-अलग विभाग हैं। दोनों डिपार्टमेंट स्कूलों का संचालन करते हैं। दोनों विभागों के स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों की भर्ती के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया एवं संयुक्त नृत्य प्रक्रिया का निर्धारण किया गया जिसके तहत नोडल एजेंसी लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त ने अपनी मर्जी के हिसाब से एक नीति बनाई और उम्मीदवारों को जनजातीय कार्य विभाग अथवा स्कूल शिक्षा विभाग की चयन सूची डाल दिया।
जनजातीय कार्य विभाग की सूची में शामिल 182 उम्मीदवारों ने इस मनमानी के खिलाफ मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की शरण ली। बताया गया कि दोनों विभाग अलग है और उन्हें बिना कोई विकल्प दिए आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा ट्राइबल डिपार्टमेंट की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है जबकि वह स्कूल शिक्षा विभाग में काम करना चाहते हैं। हाईकोर्ट ने लोक शिक्षण संचालनालय के कमिश्नर को आदेश दिया कि वह उम्मीदवारों को उनकी मांग के अनुरूप स्कूल शिक्षा विभाग में ज्वाइन कराएं।
हाई कोर्ट का आदेश जारी होने के बावजूद श्री अभय वर्मा, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा उम्मीदवारों को ज्वाइन नहीं कराया गया परंतु पिछले दिनों भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के ट्रांसफर हुए एवं श्रीमती अनुभव श्रीवास्तव, लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त नियुक्त की गई। उन्होंने सभी उम्मीदवारों को स्कूल शिक्षा विभाग में ज्वाइन कराने के आदेश जारी कर दिए हैं।
यह आदेश क्रमांक UCR/C/253/2023/660 दिनांक 7 अप्रैल 2023 को जारी किया गया। जो दिनांक 8 अप्रैल 2023 को दोपहर बाद एमपी एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड किया गया। उम्मीदवार कृपया एमपी एजुकेशन पोर्टल पर विजिट करें अथवा यहां क्लिक करें। इस डायरेक्ट लिंक की मदद से आप ऑफिशल वेबसाइट कि उस यूआरएल पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे जहां पर उम्मीदवारों की लिस्ट एवं ज्वाइन कराने के लिए आदेश अपलोड किया गया है। कृपया PDF FILE DOWNLOAD करें ताकि समझ रहे और वक्त जरूरत काम आवे।