जबलपुर कैंटोनमेंट घोटाले में हाई कोर्ट से अवमानना याचिका का नोटिस जारी- MP NEWS

Bhopal Samachar
जबलपुर।
कैंटोनमेंट घोटाले में सन 2019 में हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि इस भ्रष्टाचार में लिप्त सभी अधिकारियों कर्मचारियों एवं पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई की जाए एवं घोटाले की रकम की वसूली की जाए परंतु आदेश का पालन नहीं किया गया। 4 साल बाद अवमानना याचिका दाखिल की गई जिसके आधार पर सभी संबंधित को हाई कोर्ट ने अवमानना के नोटिस जारी किए हैं। 

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने भोपाल समाचार डॉट कॉम को बताया कि दिनांक 5 सितंबर 2019 को उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया था कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों, कर्मचारियों तथा कैंट बोर्ड के पार्षदों पर कार्यवाही की जाए तथा दुरुपयोग की गई राशि की वसूली की जाए। उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश होने के बावजूद, आदेश का पालन नहीं किया गया। 

हाईकोर्ट के आदेश के 4 साल बाद इस संबंध में अवमानना याचिका क्रमांक 808/23 दाखिल की गई जिसकी सुनवाई दिनांक 12 अप्रैल 2023 को विद्वान न्यायाधीश चीफ जस्टिस श्री रवि मलिमथ एवं जस्टिस श्री विशाल मिश्रा की खंडपीठ द्वारा की गई। हाईकोर्ट ने समस्त अन आवेदकों के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही संस्कृत करने के पूर्व नोटिस जारी किए हैं। 

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