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भोपाल। मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का संक्षिप्त नाम, प्रदान किया जाना) संशोधन अधिनियम, 2023 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत 31 दिसंबर 2020 तक जितने भी लोगों मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सरकारी जमीन पर कब्जा करके रह रहे हैं, उन सब को उसी जमीन का पट्टा भी दिया जाएगा।
मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का संक्षिप्त नाम, प्रदान किया जाना) संशोधन अधिनियम, 2023
मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का संक्षिप्त नाम, प्रदान किया जाना) संशोधन अधिनियम, 2023 (दो) उपधारा (2) में संशोधन किया गया है। इसके तहत अधिनियम में जहां कहीं भी 31 दिसंबर 2014 अंकित है, उसके स्थान पर 31 दिसंबर 2020 स्थापित कर दिया गया है। हाल ही में संपन्न हुए मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में यह संशोधन पारित किया गया था। अब राज्यपाल महोदय की अनुमति मिलने के बाद मध्यप्रदेश में यह अधिनियम लागू हो गया है।
मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि, नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के सभी शहरों में विशेष अभियान चलाकर ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करेगा जो 31 दिसंबर 2020 तक एवं उससे पहले सरकारी जमीन पर कब्जा करके निवास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा समारोह पूर्वक पट्टा वितरण किया जाएगा। मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 19 अप्रैल 2023 को इसका प्रकाशन कर दिया गया है। इस संशोधन के बाद 100 स्क्वायर मीटर की जमीन का पट्टा दिया जाएगा।
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यहां क्लिक करके विधानसभा में प्रस्तुत किया गया मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का संक्षिप्त नाम, प्रदान किया जाना) संशोधन अधिनियम, 2023 पढ़ सकते हैं एवं DOWNLOAD कर सकते हैं।