Gwalior High Court news- dowry Act misuse
ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के विद्वान न्यायमूर्ति श्री दीपक कुमार अग्रवाल ने एक मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि सामान्य घरेलू विवाद में पूरी ससुराल के खिलाफ दहेज प्रताड़ना के मामले दर्ज कराए जा रहे हैं। पुलिस को ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और यदि झूठे आरोप लगाए गए हैं तो क्लोजर रिपोर्ट पेश करनी चाहिए।
घरेलू विवाद को दहेज प्रताड़ना बताना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग
ग्वालियर हाईकोर्ट के विद्वान नई मूवी श्री दीपक कुमार अग्रवाल ने कहा कि परिवार में होने वाले सभी प्रकार के विवादों को दहेज प्रताड़ना का रूप देकर पूरे परिवार को पुलिस केस में फंसा देना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। ऐसे मामलों को खारिज कर देना चाहिए। न्यायालय में प्रस्तुत याचिका में बताया गया था कि महाराजपुर पुलिस थाने में दहेज प्रताड़ना का एक ऐसा मामला दर्ज किया गया है जिसमें पुलिस ने निष्पक्ष जांच नहीं की और महिला द्वारा जितने भी लोगों पर आरोप लगाया गया है पुलिस ने जांच के बाद सभी को दोषी घोषित कर दिया।
शताब्दीपुरम निवासी शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने एक याचिका हाइकोर्ट में प्रस्तुत की थी कि दीनदयाल नगर निवासी निशा मिश्रा से वर्ष 2013 में उनका विवाह हुआ था। गत 20 जून 2022 को घरेलू सामान लाने के पीछे पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ। पत्नी ने आक्रामक होकर पति पर हमला कर दिया जिससे उसके शरीर पर चोटें आईं। पुलिस द्वारा उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया गया। निशा मिश्रा द्वारा पति शैलेंद्र, ससुर सुरेश मिश्रा, सास प्रेमा देवी और जेठ बृजमोहन मिश्रा के विरुद्ध महाराजपुरा थाने में दहेज प्रताड़ना की एफआइआर दर्ज कराई गई।
27 जून 2022 को निशा मिश्रा ने थाने में एक और आवेदन दिया कि भोपाल निवासी ताऊ ससुर मुन्नालाल मिश्रा और देवरानी रजनी मिश्रा ने भी दहेज के लिए मारपीट की। देवर योगेंद्र मिश्रा द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की गई। शैलेंद्र कुमार मिश्रा के अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया ने न्यायालय में तर्क दिया कि पुलिस ने मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई जानने का प्रयास नहीं किया। भोपाल में रहने वाले ताऊ ससुर, गांव रेपुरा भिंड में रहने वाले जेठ, इंटेलीजेंस ब्यूरो गुवाहाटी में कार्यरत देवर व गर्भवती देवरानी के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया, जबकि एफआइआर में दहेज की कोई मांग नहीं बताई गई है।
इस पर न्यायमूर्ति दीपक कुमार अग्रवाल ने व्यवस्था दी कि छोटे-मोटे झगड़ों को दहेज प्रताड़ना का रूप देना कानून का दुरुपयोग है। उन्होंने इस मामले में जेएमएफसी न्यायालय में चल रहे संपूर्ण मुकदमे को निरस्त कर दिया।
✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें एवं यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल पर कुछ स्पेशल भी होता है। यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।