Madhya Pradesh employees Selection Board update news
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से आयोजित समस्त परीक्षाओं के लिए वन टाइम परीक्षा शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि युवा सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की थी।
MPESB में वन टाइम परीक्षा शुल्क के लिए सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल, से दिनांक- 20 अप्रैल 2023 को जारी आदेश क्रमांक एफ 12-05/2023/1-एक के माध्यम से रंजना पाटन उप सचिव द्वारा समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त, समस्त कलेक्टर, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश को बताया गया है कि, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से आयोजित समस्त परीक्षाओं में अब उम्मीदवार से एक बार ही परीक्षा शुल्क लिया जायेगा।
मध्यप्रदेश में वन टाइम परीक्षा शुल्क सुविधा केवल 1 साल के लिए
आवेदक को मात्र एक बार में प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना होगा उसके बाद पहली परीक्षा में आवेदन भरने के समय उसे निर्धारित परीक्षा एवं पोर्टल शुल्क देना होगा। उसके बाद किसी भी अन्य परीक्षा में आवेदन भरते समय उसे परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन भरते समय एमपी ऑनलाइन का निर्धारित पोर्टल शुल्क यथावत देय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी एक वर्ष तक लागू रहेगा।
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